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दिल्ली में पटाखे जलाने पर प्रतिबंध है, इनके भंडारण और बिक्री पर भी प्रतिबंध रहेगा.
दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए राजधानी में पटाखे जलाने, बनाने, बेचने और भंडारण पर प्रतिबंध लगा दिया है. दिल्ली सरकार का कहना है कि आने वाले सर्दी के मौसम में प्रदूषण की रोकथाम के मद्देनजर ऐसा किया गया है. गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध रहेगा.
दिल्ली: दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए राजधानी में पटाखे जलाने, बनाने, बेचने और भंडारण पर प्रतिबंध लगा दिया है. दिल्ली सरकार का कहना है कि आने वाले सर्दी के मौसम में प्रदूषण की रोकथाम के मद्देनजर ऐसा किया गया है. दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा. पटाखे बेचने की इजाजत नहीं होगी. भंडारण पर भी रोक रहेगी. उन्होंने कहा कि शहर में प्रतिबंध लागू करने के लिए दिल्ली पुलिस को सख्त निर्देश जारी किए जाएंगे। किसी भी नियम का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी |
पर्यावरण मंत्री का बड़ा बयान
आपको बता दें कि दिल्ली सरकार पिछले तीन साल से सभी तरह के पटाखों पर बैन लगा रही है. सर्दियों से पहले पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं. दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि हमने पिछले 5-6 वर्षों में दिल्ली की वायु गुणवत्ता में काफी सुधार देखा है। लेकिन हमें इसमें और सुधार करना होगा. इसलिए हमने इस साल भी पटाखों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है |
पटाखे जलाने पर होगी सजा
बता दें कि पिछले साल दिल्ली सरकार ने घोषणा की थी कि शहर में दिवाली पर पटाखे जलाने पर 6 महीने तक की जेल और 200 रुपये का जुर्माना लगेगा. यह भी कहा कि विस्फोटक अधिनियम की धारा 9बी के तहत दिल्ली में पटाखों के उत्पादन, भंडारण और बिक्री पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना और 3 साल की जेल होगी |